ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपये करने का कार्यकारी आदेश जल्द: दत्तात्रेय

हैदराबाद
ठेका मजदूरों की प्रति माह न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये तय हो, इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करने वाली है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

दत्तात्रेय ने संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने और न्यूनतम मजदूरी से समान मजदूरी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। चूंकि विपक्ष संसद में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे कार्यकारी आदेश के जरिए लागू करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘संसद में सही तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इंतजार करने की जगह मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ कार्यकारी आदेशों के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं।’

उन्होंने कहा कि सरकार ने ठेका मजदूरी (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय कानून के 25वें कानून में संशोधन करने का फैसला किया है जिससे हरेक ठेका मजदूर हर महीने 10,000 रुपये पाने का हकदार हो जाएगा। मंत्री ने बताया, ‘हमने यह कानून बनाकर (मंजूरी के लिए) इसे कानून मंत्रालय के पास भेज दिया है। जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके बाद सभी राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करेंगी।’

दत्तात्रेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता महंगाई दर और अन्य महंगाई के मद्देनजर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, ‘सर्वोच्च न्यायाल के आदेश के आलोक में पहले हम इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर रहे हैं, फिर समान मजदूरी की ओर कदम बढ़ाएंगे।’

उन्होंने कहा कि सभी ठेका मजदूरों को श्रम मंत्रालय में अनिवार्य रूप से रजिस्टर होना है। उन्होंने कहा कि अभी प्रति माह 8,500 रुपये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एक लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ करोड़ों अन्य मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कानून का फायदा होगा।

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