जानें, क्या सच में आधार से बैंक अकाउंट और मोबाइल को लिंक करना जरूरी?

नई दिल्ली
हमें मोबाइल पर बार-बार संदेश मिलते हैं कि अपने नंबर और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। मेसेज में बताया जाता है कि बैंक अकाउंट को 31 दिसंबर 2017 और मोबाइल नंबर को 28 फरवरी 2018 से पहले आधार के साथ लिंक करवाना है।

क्या ऐसा करना सच में जरूरी है और सरकार ने इसके निर्देश दिए हैं। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अपार गुप्त से बात की। उन्होंने कहा कि डेडलाइन से पहले मोबाइल सर्विस प्रवाइडर नंबर बंद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कानूनी वैधता पर संदेह है।

उन्होंने कहा कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस फैसले के बाद लोग आधार पर फैसले को लेकर भी उत्साहित थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अन्य पेंडिंग केसों के साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में निजता के आधार पर बहस करने वाले वकील गुप्ता ने बताया कि आधार के साथ सरकारी योजनाओं को जोड़ने को लेकर बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में हैं। इन मामलों की सुनवाई नवंबर में होनी है।

उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई जा सकती है, नवंबर में आधार को लेकर कुछ स्पष्टता आएगी। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के साथ आधार को लिंक करना जरूरी है या नहीं। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कि किसी के पैन को डीऐक्टिवेट कर देना उसकी ‘सिविल डेथ’ है। गुप्ता ने कहा कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का मामला भी कुछ इसी तरह का है।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

Business News in Hindi – बिज़नेस न्यूज, व्यवसाय समाचार, कारोबार की ताज़ा खबरें | Navbharat Times