गूगल इंडिया को मूल कंपनी को भेजे विज्ञापन आय पर देना होगा टैक्स: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

नई दिल्ली
गूगल इंडिया को आयकर मामले में अपीलीय मंच से भी झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लि. को भेजने के मामले में टैक्स मांग के आयकर विभाग के नोटिस को सही करार दिया है। आईटीएटी की बेंगलुरु पीठ ने 331 पेजों के आदेश में कर विभाग की इस दलील को बरकरार रखा कि इस प्रकार का भुगतान रॉयल्टी है और इसीलिए इस पर विदहोल्डिंग टैक्स ( स्रोत पर कर कटौती) का मामला बनता है।

गूगल इंडिया ने कहा कि वह इस व्यवस्था को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। कंपनी ने गूगल आयरलैंड लि. को किए गए भुगतान के वर्गीकरण को लेकर आईटीएटी के पास अपील दायर की थी। गूगल इंडिया का दावा है कि वह भारत में विज्ञापनदाताओं को गूगल एडवर्ड्स कार्यक्रम की सामान्य वितरक/पुनविक्रीकर्ता है।

इसमें उसे वितरण के काम के लिए मिलने वाला शुल्क किसी अधिकार के हस्तांतरण या किसी पेटेंट या नवप्रवर्तन के प्रयोग के अधिकार का सौदे का भुतान नहीं है इसलिए इस पर रॉयल्टी की तरह टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि आकलन वर्ष 2012-13 के लिए स्रोत पर टैक्स कटौती किए बिना 1,114.91 करोड़ रुपये गूगल आयरलैंड लि . को स्थानांतरित किए गए।

इसके आधार पर विभाग ने 258.84 करोड़ रुपये के कर मांग का नोटिस दिया। गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम भारत में सभी कर कानून का अनुपालन करते हैं और हर कर का भुगतान करते हैं। हम आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

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