कोर्ट की सुनवाई में गैरहाजिर होने के लिए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जमानती वारंट

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने पूर्व फौजी तानाशाह राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट उन्हें लाल मस्जिद के धर्म गुरु गाजी अब्दुल रशीद की मर्डर केस की सुनवाई के दौरान हाजिर न होने के लिए जारी किया गया है।   एडिशनल सेशन जज वाजिद अली खान ने पूर्व राष्ट्रपति की कोर्ट में हाजिर न होने की छूट को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 71 वर्षीय मुशर्रफ के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें दो अप्रैल अगली सुनवाई में हाजिर होने का आदेश दिया है।   2013 में पुलिस ने मुशर्रफ के खिलाफ धर्मगुरु रशीद की हत्या के मामले में मामला दर्ज किया था। 2007 में मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में आतंकी छिपे होने के स्थिति में सैन्य ऑपरेशन की इजाजत दी थी। इसमें मौलाना रशीद की मौत हो गई थी।    इस मामले की सुनवाई में मुशर्रफ स्वास्थ्य का हवाला देकर लगातार कोर्ट में गैरहाजिर रहे। हालांकि यह साफ नहीं है कि वे अगली सुनवाई में आएंगे या नहीं।

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