उत्तराखंड: प्रेसिडेंट रूल हटाने के फैसले पर SC की रोक, 3 मामलों पर सस्पेंस

नैनीताल. उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। 27 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरकार को झटका देते हुए राज्य में करीब एक महीने से जारी प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर दिया था। अब असेंबली में होने वाले फ्लोर टेस्ट, 24 घंटे में सीएम के 11 फैसलों और डिस्क्वालिफाई हो चुके कांग्रेस के 9 बागियों को लेकर सस्पेंस कायम है। किसलिए है सस्पेंस, कल से अब तक उत्तराखंड में क्या हुआ…       1# हाईकोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल पर रोक लगाई थी   – गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. एम. जोसेफ की डिविजन बेंच ने राज्य में आर्टिकल-356 लगाने के फैसले पर केंद्र को फटकार लगाई थी।  – बेंच ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल लगाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई व्यवस्था के खिलाफ है।  – नौ विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें दल बदलने के \’संवैधानिक पाप\’ की कीमत चुकानी होगी।    2# रावत ने…

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