इनकम टैक्स देने की नहीं होगी टेंशन, इस तरह करें निवेश

चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। अगर आपकी आय कर-योग्य (टैक्सेबल) है और अभी तक आपने टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो साल के आखिरी महीनों में आपकी सैलरी का बड़ा भाग टैक्स के रूप में कट सकता है।

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