आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts MCD चुनाव: कांग्रेस का वादा, ‘अवैध कॉलोनियों को अलग से फंड’ No Comments | Feb 27, 2017 Filmy Wrap: कान 2022 का आगाज और बॉलीवुड सितारों पर भड़कीं कंगना, पढ़ें मनोरंजन जगत की 10 बड़ी खबरें No Comments | May 17, 2022 Politics: आम चुनाव को प्रभावित करने की साजिश, अंबानी-अदाणी और वेदांता तक को निशाना बना रहीं देश विरोधी ताकतें No Comments | Sep 3, 2023 व्यापम: आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने शिवराज को बोला यमराज No Comments | Jul 6, 2015