आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत No Comments | Jul 6, 2017 Har Ghar Tiranga: गृह मंत्री ने कहा- लोगों को 2 से 5 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए प्रेरित करें No Comments | Jul 31, 2022 सुनवाई के दौरान बोले चीफ जस्टिस , मैं भी रह चुका हूं जजों की टीम का कप्तान No Comments | Oct 7, 2016 पुतिन की यात्रा से पहले 5,000 करोड़ के एके-203 सौदे को मंजूरी, अमेठी में होगा असाल्ट राइफलों का निर्माण No Comments | Nov 23, 2021