आप की फंडिंग बेदाग

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि आम आदमी पार्टी (आप) को विदेश से मिले फंड की खुफिया जांच में कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है। आरोप था कि आप ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के नियमों के विरुद्ध विदेश से फंड लिया।

हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला, जो आप के खिलाफ जाता हो। आप को विदेशी पतों वाले 8 लोगों ने चंदा दिया, लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं। ऐसे में यह विदेशी चंदा नहीं है। आप की ओर से दलील दी गई कि भारतीय नागरिकों से ही 30 करोड़ रुपये चंदा लिया गया है। इसमें से 8.5 करोड़ एनआरआई से लिए गए हैं। बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा कि वह सील बंद लिफाफे में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

गौरतलब है कि आप को विदेशी फंडिंग के खिलाफ दायर याचिका में फंडिंग की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

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