आपराधिक मामले को छिपाने वाला कर्मचारी नियुक्ति का हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
|सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी की शुरुआत में जो कर्मचारी झूठी घोषणा करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नियोक्ता पर ऐसे कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता।