‘आतंकवाद के आरोपियों को सिर्फ डेढ़ साल की सजा’, SC ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला; PFI के 8 सदस्यों की जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 8 आरोपी सदस्यों की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतम साज के तौर पर इन अपराधियों ने जेल में केवल 1.5 वर्ष बिताए। इन लोगो की जमानत रद्द की जाती है।

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