अभी जेल में ही रहेगा 26/11 का गुनहगार लखवी, लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

लाहौर। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी की उस याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया, जिसमें उसने सुरक्षा कानून के तहत खुद को फिर से हिरासत में रखे जाने को चनौती दी थी। इससे पहले जज ने लखवी के वकील व एक कानून अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 55 साल के लखवी समेत छह अन्य आतंकियों-अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम पर भी मुंबई हमलों को अंजाम देने का आरोप है। 2008 में हुए इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।   लखवी ने गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। उसकी याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि पंजाब के गृह विभाग के आदेश को दरकिनार किया जाए, क्योंकि वह आदेश अवैध है। याचिका में ये भी कहा गया है कि गृह विभाग का आदेश इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।   गौरतलब है कि 13 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखवी को अदियाला जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन पंजाब सरकार ने उसके छूटने से पहले लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए…

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