अफसोस! आज तक किसी भी सरकार ने सीबीआई को नहीं दिया कोई कानूनी आधार

सीबीआइ आज भी 1946 में बने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम कर रही है। यह बड़ी हास्यापद बात है कि इतनी बड़ी एजेंसी को आज तक लीगल स्टेट्स का आधार नहीं दिया गया है।

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