अदालत ने धोखाधड़ी मामले मंे सुशील अंसल और अन्य के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया

नयी दिल्ली, दो मई :भाषा: यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कथित रूप से धोखाधड़ी के मामले में अंसल हाई टेक टाउनशिप प्राइवेट लि. और सुशील अंसल सहित उसके शीर्ष अधिकारियांे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। एक आवासीय परियोजना के निवेशकांे के धोखाधड़ी के मामले में यह एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

मेट्र्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारी को कंपनी के अलावा उसकी मूल कंपनी अंसल एपीआई के चेयरमैन सुनील अंसल और प्रबंध निदेशक प्रणव अंसल के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है।

अदालत ने यह आदेश पुलिस द्वारा दाखिल की गई कार्रवाई रिपोर्ट :एटीआर: के बाद किया है।

निवेशकांे के वकील प्रतीक तंवर ने बताया कि अदालत ने यह भी कहा है कि यदि जांच मंे मदद मिलती हो तो पुलिस को आरोपियांे को गिरफ्तार करने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।

14 निवेशकांे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बिल्डर ने 2008 मंे ग्रेटर नोएडा मंे सुशांत मेगापोलिस टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई थी। बुकिंग के पांच साल भी इस परियोजना के विकास के कोई संकेत नहीं मिले। शिकायतकर्ताओं को उनका पैसा भी नहीं लौटाया गया।

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