PM, LoP और CJI की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे CEC- EC की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया।

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