NCDRC ने खारिज की SBI की याचिका, किसान को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 75 हजार रुपये देने का दिया आदेश

एनसीडीआरसी ने एसबीआइ की अपील खारिज करते हुए उसे फसल क्षतिपूर्ति के रूप में किसान को 75 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। एनसीडीआरसी ने कहा कि बैंक की गलती थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भरे गए प्रीमियम की रकम सही ब्रांच में नहीं पहुंची जिसके कारण बीमा कंपनी दावे पर आगे कार्रवाई नहीं कर पाई।

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