MBBS सीटों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकेंगे नए मेडिकल कालेज, ये नियम होंगे लागू

नए मेडिकल कालेजों में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। इस समय यह अधिकतम सीमा 250 है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कालेजों पर ये नियम लागू होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त सीट कोटा उस कालेज में एडमिशन के लिए मंजूर की गई सीटों की संख्या के भीतर होगा। नए मेडिकल कालेज के लिए नियम शर्तें भी जारी की गई हैं।

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