Maharashtra: उद्धव शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी को अदालत से झटका, रिसॉर्ट को गिराने पर रोक का आदेश रद्द

कदम ने परब से एक प्लॉट खरीदा था। बाद में वहां रिसॉर्ट बनाया। 2021 में रत्नागिरी कलेक्टर ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था। कदम ने एक सिविल अदालत के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जहां उन्हें राहत मिल गई थी। लेकिन अब उन्हें झटका लगा है।

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