Karnataka High Court: कोर्ट ने सैनिक कल्याण विभाग के लिंग भेद करने वाले नियम को किया खारिज, बताया असंवैधानिक

Karnataka High Court: न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अगर पूर्व सैनिकों के बेटे हैं तो शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण कि यह दिशा-निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

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