Income Tax: रिफंड समायोजन पर कर अधिकारियों को अब 21 दिन में करना होगा फैसला, विभाग ने करदाताओं को दी राहत

अधिकारी 21 दिन के भीतर सीपीसी को अपनी राय देंगे कि समायोजन किया जा सकता है या नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 245 के तहत असेसिंग अधिकारी, करदाता की ओर से बकाया किसी भी कर मांग के खिलाफ रिफंड को समायोजित कर सकता है।

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