DUSU प्रेजिडेंट का रिजल्ट बताने की इजाजत मिली

नई दिल्ली
हाई कोर्ट ने डीयू को डूसू चुनाव अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। वोटों की गिनती बुधवार को होगी। डीयू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 8 सितंबर के आदेश में बदलाव की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एनएसयूआई उम्मीदवार रॉकी तुसीद को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी, लेकिन साथ ही डीयू से कहा था कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम घोषित न करे।

हाई कोर्ट में डीयू की ओर से कहा गया कि ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई है, जिसमें एकल नियंत्रण इकाई है। ऐसे में वोटों की आंशिक काउंटिंग संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम तुसीद की पेंडिंग याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा।

8 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रॉकी तुसीद को चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रॉकी के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया था। कॉलेज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके खिलाफ रॉकी की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाई कोर्ट ने रॉकी की ओर से दाखिल मुख्य याचिका पर सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। याचिका में डीयू की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी गई है। अपने अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने रॉकी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी।

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