धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts राजनाथ बोले- PAK ने गोली चलाई तो हम अपनी तरफ से गोलियां गिनेंगे भी नहीं No Comments | Feb 29, 2016 डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से बच्ची की मौत No Comments | Jun 1, 2017 तलाक-ए-हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मुस्लिम महिला ने की असंवैधानिक घोषित करने की मांग No Comments | May 25, 2022 रिटायर्ड बैंकर ने डिफेंस फंड में दिए 1 Cr, कहा- जवानों की शहादत से दुख होता है No Comments | May 8, 2017