धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts किसी बड़े हमले की आशंका जाहिर कर रहा है प्रकाश पर्व से पहले हुआ अमृतसर हमला No Comments | Nov 18, 2018 परमाणु बम का ट्रिगर लेकर भारत पहुंच चुके हैं बराक ओबामा No Comments | Jan 27, 2015 Indian Railways की दूसरी डबल डेकर ट्रेन UDAY Express ने तय किया पहला सफर, मिलेंगी ये सुविधाएं No Comments | Sep 27, 2019 मतदान और परिणाम के बीच आम आदमी पार्टी को मिला आयकर विभाग से नोटिस No Comments | Feb 11, 2015