आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts कानपुर में 22 एकड़ की ऐतिहासिक झील ‘लापता’ No Comments | May 21, 2016 महिलाओं ने एक सुर में कहा, नहीं बिकने देंगे शराब No Comments | Apr 5, 2017 Karnataka: कांग्रेस का समर्थन करेगा कर्नाटक वीरशैव लिंगायत फोरम, लोगों से पार्टी को वोट देने का किया आग्रह No Comments | May 7, 2023 गुजरात चुनाव 2017: राहुल गांधी ने कहा- हम प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हैं No Comments | Nov 12, 2017