आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts Professor Recruitment: अब प्रोफेसर बनना होगा बेहद आसान, खत्म होगी डिग्री की बाध्यता; ये हैं नियम और शर्तें No Comments | Aug 22, 2022 भारत में अंतर-जातीयेे विवाह केे मामले में मिजोरम सबसे आगे No Comments | May 11, 2016 Weather Update: देश में शुरू हुआ बारिश का दौर; बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट No Comments | Jun 23, 2022 अनियमित बारिश से खरीफ खेती प्रभावित, किसान परेशान, इस माह अच्छी बारिश होने का अनुमान No Comments | Aug 3, 2019