आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts ‘कोई आंख दिखाए तो उसकी आंखें निकाल लो’ No Comments | Jan 24, 2015 LG vs CM: अब केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी घसीटा No Comments | May 21, 2015 बिहार चुनावः मोदी-नीतीश में जोरदार भिड़ंत, जानें जागरण ऑनलाइन पोल के नतीजे No Comments | Nov 5, 2015 रेलवे की बदइंतजामी से यात्री बेहाल, भूखे कामगारों ने ट्रेन से उतर कर प्लेटफार्म पर लूट ली खाद्य सामग्री No Comments | May 25, 2020