NHRC के आदेश पर पुलिसकर्मियों से वसूली नहीं: हाईकोर्ट

इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर प्रदेश सरकार, पुलिस अधिकारियों के वेतन से वसूली नहीं कर सकती हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत आयोग इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकता है।

कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार, आयोग तथा एसएसपी बिजनौर से जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस बी.अमित स्थालेकर ने दरोगा धर्मपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि, किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार उसके वेतन से सीधे वसूली का आदेश जारी नहीं कर सकती।

अधिवक्ता का कहना था कि वेतन से वसूली बगैर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 की धारा 14 (1) की कार्रवाई किये किसी भी पुलिस अधिकारी से वेतन की वसूली का आदेश जारी नहीं हो सकता।

मामले के अनुसार, याचीगण के खिलाफ आयोग के आदेश पर प्रदेश सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 और SSP बिजनौर ने 27 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी कर उनके वेतन से 50 हजार वसूली का आदेश जारी किया था। आरोप था कि, उन्होंने किरातपुर थाने में तैनाती के दौरान नाबालिग रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

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