तथ्यों को पढ़कर जवाब दााखिल करें प्रमुख सचिव: HC
| उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से बेहतर हलफनामा मांगा है। दस्तावेज के तथ्यों के विपरीत हलफनामा दाखिल करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से कोर्ट द्वारा मांगी गयी जानकारी देने का समय दिया और कहा कि, कोर्ट में पेश दस्तावेजों का निरीक्षण कर सही जवाब दाखिल किया जाए। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस ए.के.मिश्रा की खण्डपीठ ने डा.धर्मेन्द्र सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि, सचिव की मार्कशीट 2001 में संशोधित की गयी तो मार्कशीट 1997 में ही कैसे दे दी गयी। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अश्विनी मिश्र और प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता टी.पी.सिंह ने बहस की। याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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