9/11 के संदिग्धों पर CIA के टॉर्चर वाली रिपोर्ट को डिस्क्लोज करने की अपील खारिज

वॉशिंगटन
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकार समूहों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 11 सितंबर के बाद सीआईए की ओर से चलाए गए प्रताड़ना कार्यक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। याचिका को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की गोपनीयता सुनिश्चित कर दी है। अदालत ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) की इन दलीलों को सोमवार को खारिज कर दिया कि वर्ष 2014 में सीनेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई बेहद गोपनीय रिपोर्ट को अमेरिकी सरकार के पारदर्शिता के नियमों के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिए।

ACLU राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की निदेशक हिना शाम्सी ने कहा, ‘सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लगे इस बड़े झटके से हम निराश हैं। यह पूरी रिपोर्ट निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास में सबसे काले अध्यायों की कहानी है और जनता को इसे देखने का अधिकार है।’

कुल 6700 पन्नों वाली रिपोर्ट 9/11 हमलों की पृष्ठभूमि में अल-कायदा के संदिग्धों को गोपनीय ढंग से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के कार्यक्रम की गहराई से पड़ताल करती है। इसमें सीआईए द्वारा संदिग्धों से जानकारी उगलवाने के लिए उनपर अपनाए गए प्रताड़ना के अवैध तरीकों का जिक्र है।

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