सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कर्मचारी पदोन्नति पर अपने फैसले में गलती मानी
|उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि एक साल पुराने उस फैसले में वस्तुत: गलती थी जिसके द्वारा यह कहा गया कि बैंकों में 5700 रुपये प्रति माह के वेतन वाले ग्रुप-ए पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।