सुप्रीम कोर्ट का फैसला NDPS एक्ट में दिया इकबालिया बयान सुबूत नहीं, सतीश मानशिंदे बोले- रिया के लिए अब इसका मतलब नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया जो सुर्खियां बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक केस में फैसला सुनाया और कहा कि NDPS एक्ट के तहत किसी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी को दिया गया आरोपी का बयान सबूत नहीं माना जा सकता। साथ ही इसे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता।

अब नजर NCB के मौजूदा अभियानों पर
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। यह फैसला उस वक्त आया है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई, बैंगलुरु जैसे शहरों में लगातार ड्रग पैडलर्स की धरपकड़ कर रही है। इसी के तहत कई बॉलीवुड स्टार्स भी NCB की नजर में चढ़ चुके हैं।

सुशांत केस में NCB को कुछ नहीं मिला- सतीश
सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने भी अपनी राय रखी है। सतीश का कहना है यह ऐतिहासिक फैसला है। कितने ही लोगों को ऐसे बयानों के कारण सजा मिली है। जिन्हें जबरन, थर्ड-डिग्री या धमकियां देकर बयान लिया गया है। सतीश ने आगे कहा-SSR ड्रग्स एंगल मामले के सभी आरोपियों के साथ भी यही था। किसी के पास से गंभीर अपराध या ड्रग्स की रिकवरी या कोई इंडिपेंडेंट सुबूत नहीं मिला।

रिया के लिए इस फैसले का मतलब नहीं
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार मानशिंदे ने कहा कि हालांकि इस फैसले के बाद कई बेगुनाह बच जाएंगे। हालांकि रिया चक्रवर्ती के केस में यह फैसला अब किसी काम का नहीं। बात रिया की करें तो NCB ने उसे 8 सितंबर को अरेस्ट किया था। करीब 28 दिन जेल में रहने के बाद रिया को 7 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

SC judgement on NDPS act; Rhea Chakraborty’s lawyer satish maneshinde said case of actress has lost total steam

Dainik Bhaskar