सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ‘ताज के आसपास से पार्किंग हटवाए सरकार’

आगरा
ताजमहल को लेकर नेताओं की टिप्पणियों के बीच और सीएम के ताजनगरी के दौरे से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस विश्व धरोहर के सरंक्षण को लेकर सरकार को सख्त आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताजमहल के आसपास से पार्किंग स्थल समाप्त करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ताज के पास पार्किंग स्थल को पर्यावरण के लिए खतरा बताया। भारतीय पुरातत्व सर्वे की तरफ से इस मामले पर अपील दायर की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस वक्त आया है जब ताजमहल पहले से ही इन दिनों सुर्खियों में है। इसके भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्व को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद हो रहा है। पिछले दिनों बीजेपी विधायक ने एक बयान में ताज महल को भारतीय संस्कृति पर ‘धब्बा’ बताकर विवाद खड़ा कर दिया था, वहीं कुछ अन्य राजनेताओं ने यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल, जिसका दीदार करने लाखों लोग पहुंचते हैं, को भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतिनिधित्व न करने वाला बताया था।

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इस बीच 26 अक्टूबर को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर जा रहे हैं जहां वह ताजमहल का दीदार करेंगे और साथ ही शाहजहां और मुमताज महल की कब्र पर भी वक्त बितायेंगे। इतिहास और संस्कृति को लेकर विवाद के अलावा इसके संरक्षण को लेकर भी समय-समय पर न्यायालय चेतावनी देता रहा है। इससे पहले अगस्त महीने में ताजमहल के इर्द-गिर्द 80 किमी दायरे में मौजूद 450 पेड़ काटने की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या ताजमहल को खत्म करने का इरादा है। अगर ऐसा है तो इसके लिए अलग से याचिका दायर की जाए।

वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना था कि दिल्ली से मथुरा तक रेल यातायात को दुरुस्त करने के लिए रेल लाइन बिछाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए इस रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को चिन्हित किया गया था।

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