सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला है झटका, GST में होगा इजाफा; रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें

GST on Cigarette and tobacco जीएसटी पर बने मंत्रिसमूह ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों सिगरेट तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर बढ़ाने का फैसला किया। मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

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