शीर्ष अदालत ने कहा- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामलों में कोर्ट उदार दृष्टिकोण अपनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक सामाजिक लाभ आधारित कानून है और अदालतों को इस कानून के प्रविधानों की व्याख्या करते हुए एक रचनात्मक तथा उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा।कोर्ट ने कहा कि अधिनियम का महत्व समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है।

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