शादी के लिए निकालना है 2.5 लाख? आरबीआई की इन शर्तों को करना होगा पूरा

नई दिल्ली
शादी-विवाह के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक की शर्तों के मुताबिक, इस निकासी के लिए शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किए गए अडवांस पेमेंट की कॉपी देनी होगी। विशेष निकासी की सुविधा की घोषणा के चार दिन बाद आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कई शर्तें लगाईं हैं।

निकासी की अनुमति 8 नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी। उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी। इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिए होगी, जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो। बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रेकार्ड रखें। उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी, जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है।

नोटबंदी के निर्णय के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबंध के कारण शादी के सीजन में विशेष निकासी की सुविधा देखते हुए किया गया है। बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, ‘पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी शादी होनी है।’

इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है। साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।

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