वीजा समाप्ति के बाद रह रहे स्टूडेंट्स पर कार्रवाई के लिए ट्रंप प्रशासन ने बदली पॉलिसी
|अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार देर रात वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद रह रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की। यह नीति 9 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी जिसमें गैर-कानूनी मौजूदगी की अवधि की गणना पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नीति के तहत स्टूडेंट्स की गैर-कानूनी मौजूदगी की अवधि को उस दिन से गिनना शुरू कर दिया जाएगा जबसे उनका आव्रजन स्टेटस खत्म हो जाता है। इसका मतलब उस दिन से होता है जब स्टूडेंट्स पढ़ाई समाप्त कर चुके होते हैं और अनाधिकृत गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं या फिर पढ़ाई और ग्रेस अवधि पूरी कर चुके होते हैं।
उदाहरण के लिए F-1(स्टूडेंट वीजा) स्टूडेंट्स को 60 दिन का ग्रेस दिया जाता ताकि वे इस दौरान अपने स्टेटस (वर्क वीजा) को बदल सकें या अमेरिका छोड़ कर चले जाएं। यह प्रस्ताव तब महत्वपूर्ण हो गया है जब गैर-कानूनी अवधि के आधार पर स्टूडेंट्स को अमेरिका में प्रवेश करने या स्थायी रेजिडेंसी पाने में दिक्कत आ सकती है। जो स्टूडेंट्स 180 से अधिक दिनों तक गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में रहते हुए पाए जाएंगे, उनके 3 से 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है।
आव्रजन कानून विशेषज्ञ एक वैश्विक फर्म फ्रैगोमेन ने कहा, ‘अतः, नई नीति के तहत उन स्टूडेंट्स पर कार्रवाई होगी जिन्हें स्टेटस नहीं मिल पाया है और जो वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर स्थायी रेजिडेंट के लिए स्टेटस बदलना चाहते हैं।’ मौजूदा दिशानिर्देश के मुताबिक, गैरकानूनी मौजूदगी की गणना तब से की जाती है जिस दिन अधिकारी कोई उल्लंघन पाते हैं या फिर आव्रजन जज डिपोर्टेशन का ऑर्डर पास करते हैं।
ओपन डोर्स रिपोर्ट (2017) के इंटरनैशनल स्टूडेंट डेटा के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 2016-17 की अवधि में 12 प्रतिशत बढ़ी है। अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। 30 सितंबर 2017 तक अमेरिका में 4.21 लाख भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा दिया गया है। होमलैंड सिक्यॉरिटी रिपोर्ट (2016) के मुताबिक, 98,970 में से 4,575 स्टूडेंट्स को नियमों का उल्लंघन करने या स्टेटस न मिल पाने के कारण या तो देश छोड़ना पड़ेगा या फिर उन्हें अपना स्टेटस स्टूडेंट से वर्किंग के रूप में बदलवाना होगा।
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