‘रिफ्यूजी कॉलोनियों पर एक्शन करो, स्टिल्ट पार्किंग सील करो’

रामेश्वर दयाल, नई दिल्ली

राजधानी में अनधिकृत निर्माणों व अतिक्रमण पर लगातार एक्शन करवा रही सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी ने संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जिन रिफ्यूजी कॉलोनियों में अवैध निर्माण हैं, उन्हें सील करने का एक्शन लगातार जारी रहे। इसके अलावा जहां अवैध निर्माण हैं, उन्हें बेझिझक तोड़ दो। कमिटी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्टिल्ट पार्किंग को भी सील किया जाए। कमिटी का कहना है कि इस एक्शन लेकर किसी भी कोर्ट का स्टे नहीं है, इसलिए अभियान तेज करने में किसी प्रकार का संकोच न किया जाए।

राजधानी में दिसंबर माह से अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन चलवा रही मॉनिटरिंग कमिटी ने कल अभियान की प्रगति को लेकर हाईलेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एलएंडडीओ, एनडीएमसी, तीनों निगमों, डीडीए और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कमिटी ने इन अफसरों को ताकीद की कि अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा एक्शन किसी भी प्रकार से धीमा नहीं होना चाहिए। इस मसले में अगर अफसरों को कोई समस्या है तो वह हमें बताए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाए। कमिटी ने संबद्ध अफसरों को यह भी बताया कि इस एक्शन को लेकर किसी भी कोर्ट का स्टे नहीं है, इसलिए उन्हें एक्शन करने में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतनी चाहिए।

मॉनिटरिंग कमिटी ने अफसरों को तीन प्रकार के दिशा-निर्देश दिए। जिसके अनुसार जहां भी अनधिकृत निर्माण है, उसे बेझिझक तोड़ा जाए। इसके अलावा रिफ्यूजी कॉलोनियों में जो 10 हजार से अधिक अवैध निर्माण बताए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कमिटी ने यह भी कहा कि रिहायशी इलाकों में बनी जिन स्टिल्ट पार्किंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें भी तुरंत सील कर दिया जाए। कमिटी का कहना है कि नियमों के अनुसार ऐसे अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए किसी प्रकार का नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अफसरों को लगता है कि नोटिस देना जरूरी है तो सिर्फ एक दिन पहले नोटिस दिया जाए और उसकी फोटो खींचकर कमिटी तक पहुंचाई जाए। कमिटी ने यह भी स्प्ष्ट किया कि अफसरों और विभागों का काम एक्शन करना है, उनके एक्शन की जिम्मेदारी हम पर हैं। कोई उलझाव होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत लगातार सूचित करते रहेंगे।

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