रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को मिलेगी PF और पेंशन की रकम

नई दिल्ली
अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम मिल जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में दी है। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन के निपटारे का निर्देश दिया है। दत्तात्रेय के मुताबिक, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड्स (EPF) स्कीम 1952 और इंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रविडेंट फंड और पेंशन की पेमेंट करने को कहा गया है।

कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और ग्रैच्युटी देने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर श्रम मंत्री ने सदन को यह दवाब दिया। मंत्री ने कहा, ‘जहां तक ग्रैच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगाय़ देश में इस समय करीब 48.85 लाख केंद्रीय कमर्चारी और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।’

जून, 2014 में केंद्र सरकार ने एंप्लॉयी के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पेंशन का ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इससे पेंशनर्स का सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें बार-बार ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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