रिजर्व बैंक ने कहा: ग्राहकों से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकते सूक्ष्म-वित्त ऋणदाता, कर्ज से जुड़े शुल्कों की तय हो सीमा

नए दिशा-निर्देशों में आरबीआई ने कहा है कि प्रत्येक नियमित इकाई को एक संभावित कर्जदार के बारे में कीमत-संबंधी जानकारी एक फैक्टशीट के रूप में देनी होगी।

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