रासुका मामलों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का हुआ गठन, दिल्ली हाई कोर्ट के तीन जज होंगे शामिल

रासुका सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने या लोक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार देता है। रासुका के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

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