महिला और पुरुष का लंबे समय तक साथ रहना भी विवाह के लिए वैध सबूत

मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि शादी के निमंत्रण पत्र और तस्वीर जैसे साक्ष्य के अभाव में किसी पुरुष और एक महिला के लंबे समय तक एक साथ रहने को विवाह का वैध सबूत माना जा सकता है।

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