बिना छूट के ऑड-ईवन लागू करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने बुधवार को नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) को भरोसा दिलाया कि वह अगली बार ऑड-ईवन यातायात नियंत्रण योजना को न्यायाधिकरण के निर्देश के मुताबिक लागू करेगी जिसमें कोई छूट नहीं होगी। NGT ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को अपनी कार्रवाई योजना स्पष्ट करने और वायु गुणवत्ता की गंभीरता के दौरान अपने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के क्रियान्वयन के तरीके बताने का निर्देश दिया है।

NGT ने एनसीआर के दूसरी सरकारों से भी ऑड-ईवन योजना पर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘सीवियर प्लस या इमरजेंसी’ हालात में पहुंचने पर इस योजना को जीआरएपी के तहत लागू करने के लिए कहा गया था। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सड़क यातायात नियंत्रण योजना को बिना दोपहिया वाहनों व महिला चालकों को छूट दिए लागू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार ने तब एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें सार्वजनिक बसों की अपर्याप्त संख्या की वजह से छूट की मांग की गई थी। हालांकि, बाद में सरकार ने मांग की कि योजना सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर में होगी

दिल्ली सरकार के वकील तरुणवीर सिंह खेहर ने कहा, ‘हम अगली बार न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित ऑड-ईवन योजना को बिना छूट के लागू करेंगे।’ हालांकि, सरकार की सराहना करते हुए एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने और स्पष्टीकरण की मांग की। जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार व पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान- से कहा, ‘ऑड-ईवन वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंचने पर लागू होगी, लेकिन अन्य दिनों के लिए क्या व्यवस्था है। आप हवा की गुणवत्ता के अत्यधिक खराब होने पर जीआरएपी का कैसे क्रियान्वयन करेंगे।अपने संबंधित मुख्य सचिवों के साथ बैठकर योजना बनाएं।’

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