फोन रखने पर तीन साल की कैद, कॉलर आईडी पहनाकर छुट्टी… जेल कानून के लिए तैयार हुआ मसौदा
|गृह मंत्रालय ने जेल कानून का मसौदा तैयार किया है। मसौदा में अहम कदमों का सुझाव दिया गया है। अगर कैदी के पास फोन पाया गया तो उसे तीन साल की जेल होगी। इसके अलावा कॉलर आईडी जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहनाकर उन्हें जेल से छुट्टी देने का भी प्रविधान होगा। कैदी चाहेंगे तो उन्हें निगरानी उपकरण पहनाकर उनकी गतिविधियों की निगरानी करते हुए उन्हें अवकाश दिया जा सकेगा।