फेसबुक पर लोड की थीं अश्लील फोटो, 2 साल की सजा

कानपुर
शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को फेसबुक पर नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो अपलोड करने के जुर्म में युवक को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सिटी की किसी अदालत से आईटी ऐक्ट में सुनाई गई यह पहली सजा मानी जा रही है।

सरकारी वकील के अनुसार, शहर की एक नाबालिग लड़की को कुछ साल पहले एक दिन फेसबुक पर अक्षय गौड़ की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अक्षय की लगातार आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट को वह रिजेक्ट करती रही। बौखलाए अजय ने लड़की की कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स से छेड़छाड़ की और इन्हें अश्लील बना दिया। इस बार उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ लड़की को मेसेज भेजा कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने पर वह उसकी आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देगा।

घबराई लड़की ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। इसके बाद अक्षय ने लड़की का फर्जी अकाउंट बनाकर इसमें अश्लील फोटो अपलोड कर दिए। मोबाइल पर अक्षय ने लड़की को धमकी दी कि वह कुछ और फोटो से छेड़छाड़ कर इन्हें अपलोड करेगा। न मानने पर फिर कुछ ऐसे फोटो लोड किए गए। लड़की ने दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़के की रिक्वेस्ट स्वीकार की।

लड़की और उसकी परेशान मां ने जब एसएसपी को पूरा मामला बताया तो उन्होंने थाने में अक्षय गौड़ के खिलाफ आईटी, धोखाधड़ी और पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तुषार गौड़ के बारे में पता लगाया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना असली नाम दीपक गौड़ बताया। एडीजे-23 कोर्ट में लड़की के वकील ने दलील दी कि दीपक ने नाबालिग की मानहानि के इरादे से सूचना तकनीक का गलत इस्तेमाल किया।

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