पीएनबी घोटाला: गैर जमानती वॉरंट रद्द करवाने कोर्ट पहुंचा चौकसी

मुंबई
गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने के लिए एक विशेष अदालत में अपील की। चौकसी पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी है।

चौकसी के वकील संजय अबाट ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायमूर्ति जे सी जगदाले के सामने यह अपील दायर की। अपनी अपील में चौकसी ने दावा किया कि अपने स्वास्थ्य की वजह से वह यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं। हीरा कारोबारी ने यह भी दावा किया कि वह कहां है इसका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि उसे कई लोगों से अपनी जान का खतरा है।

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चौकसी ने कहा कि उसने कभी जांच से बचने का प्रयास नहीं किया और जांच एजेंसियों की ओर मिले सभी पत्राचार का जवाब दिया है। चौकसी ने कहा कि उसका मामला नीरव मोदी से बिल्कुल अलग है। चोकसी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की पहली प्राथमिकी के आधार पर उसकी संपत्तियों को कुर्क किया, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था।

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सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई से इसपर अपना जवाब देने को कहा। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले महीने पीएनबी घोटाले में दायर दूसरे आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था।

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