पति को पत्नी के साथ शारीरीक संबंध बनाने पर दोषी नहीं ठहरा सकते- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

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