नोटबंदी: 2 लाख से अधिक कैश में चुकाया लोन तो देनी होगी ITR में जानकारी

2 लाख रुपये से अधिक का कैश भुगतान अपने लोन की ईएमआई को चुकाने या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए किया है, तो इसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी।

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