दिल्ली में ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों की नजरें अरविंद केजरीवाल पर

नई दिल्ली
एक जून के बाद से दिल्ली के व्यापारियों पर भी शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने पर ई-वे बिल लागू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि के तहत इस बिल को लागू करने का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत सभी राज्यों को 1 जून तक इसे क्रमवार लागू करना चाहिए। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन लाती है या नहीं।

सीएम-डेप्युटी सीएम पर हैं कारोबारियों की नजरें

अब दिल्ली के व्यापारियों की नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हैं, जिन्होंने यह वादा किया था कि वे दिल्ली के अंदर ई-वे बिल लागू नहीं करेंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन 1 जून के नजदीक आने से व्यापारियों के मन में असमंजस की स्थिति है।

केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत रूल संख्या 138 नोटिफाई किया था। इस रूल के तहत सभी राज्यों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाइ एक राज्य से दूसरे राज्य में करने के लिए ई-वे बिल लागू करना था, जिसे इंटरस्टेट बिल कहा जाता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने यह भी तय किया कि एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने के लिए भी ई-वे बिल लागू किया जाए, जिसके तहत लागू करने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 1 जून रखा गया है। इंट्रास्टेट ई-वे बिल लागू करने के लिए काउंसिल ने क्रमवार प्रक्रिया का सहारा लिया, ताकि राज्य अपनी सुविधा अनुसार इंट्रास्टेट बिल लागू कर सकें।

टैक्स प्रफेशनल सीए राकेश गुप्ता का कहना है कि अधिकतर राज्यों ने इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ई-वे बिल लागू हो चुके हैं। जिन राज्यों ने इंट्रास्टेट बिल लागू नहीं किया था, अब उनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात है।

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