डीजल गाड़ियों को नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

Devinder.Kumar1
@timesgroup.com
नोएडा :
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर पलूशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब एन्वायरनमेंट पलूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने भी सख्त रुख अपना लिया है। अथॉरिटी ने 1 जनवरी से गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और मेरठ में डीजल से चलने वाले नए ऑटो, टैक्सी, मैटाडोर जैसे पैसेंजर वीइकलों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया है। साथ ही डीजल से चलने वाली 2 हजार सीसी से ऊपर की लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी 1 से बैन लगाया गया है। इसके अलावा इन तीन जिलों में पहले से चल रहे डीजल चालित पैसेंजर वाहनों का फिटनेस रिन्युअल भी 1 जनवरी से बंद हो जाएगा।
एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए शनिवार को दिल्ली में ईपीसीए की मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता अथॉरिटी के चेयरमैन भूरेलाल ने की। इस मीटिंग में पर्यावरणविद सुनीता नारायण और दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट अफसर भी शामिल हुए। यूपी की ओर से आरटीओ मयंक ज्योति और एआरटीओ रचना यदुवंशी ने इस मीटिंग में भाग लिया। आरटीओ ने बताया कि इन तीन जिलों में डीजल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट 30 जून तक रिन्युअल होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें भी सीएनजी पर आना होगा और डीजल बसों का संचालन बंद करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आदेश में फिलहाल पब्लिक पैसेंजर वाहन शामिल किए गए हैं और प्राइवेट यूज के लिए खरीदी जाने वाली छोटी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है।
मीटिंग में अथॉरिटी चेयरमैन भूरेलाल ने ट्रांसपोर्ट अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेशों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में 2 हजार सीसी से ऊपर की डीजल की एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन करना होगा। यूपी में इस आदेश की जद में गौतमबुद्धनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़ जिले आते हैं। इन जिलों में बड़ी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक बैन रहेगा। हालांकि माल ढोने वाले टैंपो-ट्रक जैसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर इस आदेश से छूट है।

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