डिजिटल दस्तावेज हैं तो कागजी दस्तावेजों दिखाना जरूरी नहीं

इसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में संशोधन कर दिया है।

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