जाली नोट पर नियम नहीं माना, SBI पर लगा जुर्माना

मुंबई
रिजर्व बैंक ने जाली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए जो निर्देश जारी किए थे, एसबीआई ने उसका पालन नहीं किया। अब बैंकिंग रेग्युलेटर ने देश के सबसे बड़े बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई की तरफ से बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए आरबीआई की तरफ से जारी निर्देश का पालन नहीं करने के चलते 1 मार्च 2018 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।’

आरबीआई ने कहा कि एसबीआई की तरफ से जाली नोट से संबंधित नियमों का पालन करने में कोताही हुई है। रेग्टुलेटर ने एसबीआई की दो शाखाओं के करेंसी चेस्ट का निरीक्षण किया जिसमें उसने जाली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन होता पाया।

इधर, एसबीआई ने 988 करोड़ रुपये मूल्य के 15 एनपीए अकाउंट बेचने का ऐलान किया है। इन एनपीए में यूपी की सिंभावली शुगर्स का 158.57 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है। SBI ने 15 एनपीए के लिए बैंकों/ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों/एनबीएफसी/फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस से एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट मंगाए हैं। इन एनपीए में 988.95 करोड़ रुपये का मूलधन बकाया है।

एसबीआई जिन एनपीए को बेच रहा है उसमें दूसरी अहम कंपनी अक्श गोल्ड ऑर्नामेंट्स, केबीजे ज्वेल्स इंडस्ट्री इंडिया और केबीजी होटल वाराणसी हैं। इन पर कुल 164.30 करोड़ रुपये का लोन बकाया है।

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