गुजरात में गोहत्या पर होगी उम्रकैद, गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल जेल

गांधीनगर.   गुजरात असेंबली में शुक्रवार को गोहत्या के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून पास किया गया। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां गोहत्या पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास करने के साथ ही गोहत्या को नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। इसके साथ ही बीफ के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और बिक्री पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस MLAs की गैरमौजूदगी में पास हुआ बिल… – असेंबली में अमेंडमेंट बिल कांग्रेस MLAs की गैरमौजूदगी में पास किया गया। कांग्रेस विधायकों को हाउस में हंगामा करने पर एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। – संशोधित कानून के मुताबिक, "गाय, गोवंश या ब्रीफ का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहन को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा। इसके तहत रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के ट्रांस्पोर्टेशन पर भी बैन रहेगा।"   10 साल से कम सजा का प्रावधान नहीं – बिल के मुताबिक, "गाय और गोवंश की हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा होगी और किसी भी हाल में ये 10 साल से कम नहीं होगी। पहले इसके लिए 7 साल की जेल और 50…

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